Saturday 24th of October 2026

ब्रेकिंग

पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग

मेष से मीन तक कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानिए आज का राशिफल

बोलीं- आदिवासी परंपरा और विरासत को सहेजना जरूरी

DA Arrear, फेडरेशन ने CM और वित्त मंत्री को लिखा पत्र

लव ट्रायंगल के शक में प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज…

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध : अब हाईकोर्ट करेगा मानिटरिंग, हाईकोर्ट करेगा मानिटरिंग

Jagbhan Yadav

Tue, Aug 25, 2026

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट निगरानी रखेगा। मुख्य सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि मई और जून 2026 के  दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता, और जागरूकता प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाए गए।

बिलासपुर में 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया, जबकि रायपुर में 7.26 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। हाईकोर्ट ने इन प्रयासों को संतोषजनक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि मामले की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव से नए

प्लास्टिक बैन पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका
दरअसल , रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, 200 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली पीईटी बोतलों और विज्ञापन में इस्तेमाल होने वाले फ्लेक्स-बैनर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, दवाइयों की पैकेजिंग और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले दूध के पैकेट जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियमों के तहत छूट दी गई है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें