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जेल में ढेबर की दादागिरी, 3 माह के लिए लगा मुलाक़ात पर प्रतिबंध.. : गंज थाने में शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धारा में अपराध दर्ज

Jagbhan Yadav

Fri, Aug 7, 2026

रायपुर, 7 अगस्त 2025: केन्द्रीय जेल रायपुर में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर, को आगामी तीन महीनों के लिए मुलाकात कक्ष में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार, शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ।

जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर, द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह घटना अधिवक्ता मुलाकात के समय हुई, जब शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक श्री एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने का कृत्य सत्य है। जेल नियमावली के नियम 690 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन महीने तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस तरह के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

गंज थाने में अपराध दर्ज

इसके साथ ही शोएब ढेबर गंज थाने में अपराध दर्ज हुआ है। शोएब पर मारपीट, गाली गलौच और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

केन्द्रीय जेल रायपुर द्वारा आदेश जारी।।

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