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शिक्षक गिरफ्तार : गुरु बना हैवान, बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार : , शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित……

Jagbhan Yadav

Mon, May 18, 2026

लरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ एक शिक्षक को दुष्कर्म के गंभीर मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ जशपुर जिले के थाना दुलदुला में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के बाद विभाग ने सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को आधार बनाते हुए कार्रवाई की है। घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाना दुलदुला, जिला जशपुर में गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाना दुलदुला में अपराध क्रमांक 25/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

पुलिस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आया। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि आरोपी का आचरण शासकीय सेवा की गरिमा और कर्मचारी आचरण नियमों के खिलाफ है।

विभागीय आदेश के अनुसार, शिक्षक धन सिंह राम का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का गंभीर उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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