Saturday 8th of August 2026

ब्रेकिंग

और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तीन अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का शुभारंभ

700 शिक्षको के हुए ट्रांसफर, विभिन्न कारणों से 400 नाम रुके

रायपुर सहित कई जिलों में बदले DFO, देखें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

महतारी वंदन से सिलाई सीखकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा कदम

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

CG – तीन सगे भाइयों को उम्रकैद! : इस मामले में जिला अदालत ने सुनाई कठोर सजा…..

Jagbhan Yadav

Fri, Nov 21, 2025

बलौदा बाजार। जिले में दो साल पुराने हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शराब दुकान के पास हुए विवाद में गैंद राम यादव की हत्या के दोषी पाए गए तीन सगे भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है।

कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम ठाकुरदिया में 1 जनवरी 2024 को यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब गैंद राम यादव, नोहर सिंह ध्रुव और हेमराज ध्रुव शराब दुकान के पास मौजूद थे। अचानक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई।

गवाहों के अनुसार आरोपियों रवि रजक, राजेंद्र रजक, रोहित रजक और कमलेश साहू ने ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में गैंद राम यादव के सीने में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान नोहर और हेमराज को भी मारा-पीटा गया और धमकाकर भगा दिया गया। घटना के बाद कसडोल थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। जांच के दौरान घायल गवाहों ने साफ-साफ बताया कि किस तरह उनके साथ और मृतक के साथ बर्बर हमला किया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को विश्वसनीय माना। इन सभी तथ्यों ने यह साबित किया कि हमला योजनाबद्ध नहीं था, लेकिन घातक साबित हुआ। प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत ने आरोपियों की भूमिका को गंभीर मानते हुए तीन सगे भाइयों रवि रजक, राजेंद्र रजक और रोहित रजक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत का मानना था कि उनकी हरकत सीधे-सीधे हत्या की श्रेणी में आती है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें