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: बहुचर्चित श्रृंखला यादव जघन्य हत्याकाण्ड में आरोपी को मिली 20 साल की सजा

भिलाई।बहुचर्चित श्रृंखला यादव जघन्य हत्याकाण्ड में न्यायालय का फैसला आया है। जघन्य हत्या के आरोप में गिरफ्‌तार नाबालिग बंदी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली है।

ज्ञात हो की थाना नेवई क्षेत्रान्तर्गत आरोपी व्दारा श्रृंखला यादव के सिर में कुल्हाड़ी मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी।गिरफ्‌तारी के दौरान बंदी नाबालिग था। दिनांक 03.06.2019 को 15.30 बजे शिवाजी छत्रपति नगर, गांधीपुरम मैत्रीकुंज, सीडीशुक्ला के घर के पास विधि से संघर्षरत बालक ईशान्त ठाकुर व्दारा कुमारी श्रृंखला यादव के सिर में कुदाल संघातिक वार कर किया गया।

घायल शरीर को सीडी शुक्ला के घर के पीछे ले जाकर फेंक दिया था। प्रकरण में थाना नेवई में थाना नेवई, जिला दुर्ग में अप.क.-143/2019 धारा 307, 201 भादवि कायम किया गया था। कुमारी श्रृंखला यादव की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि का समावेश किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ईशान्त ठाकुर पिता अशोक ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के दौरान ईशान्त ठाकुर नाबालिग था, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा गयाथा । प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्गव्दारा आज दिनांक 07.02.2024 को सुनाये गये फैसले में बंदी ईशात ठाकुर, वर्तमान में उम्रलगभग 22 वर्ष को 302 भादवि के लिये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 201 भादवि के लिये 01वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।इस प्रकरण में पुलिस व्दारा उच्च स्तरीय विवेचना एवं साक्ष्यों का संकलन कर चालानी कार्यवाही की गयी थी ।

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