Friday 7th of August 2026

ब्रेकिंग

, हर क्षेत्र में मजबूत हो रही सुविधाओं की नींव: वित्त मंत्री ओपी चौधरी……

शिकायत के बाद कोर्ट का बड़ा एक्शन, CBI निदेशक और DGP को नोटिस जारी…

पड़ोसन के घर पति को देखकर बेकाबू हुई पत्नी, फिर जो हुआ...

अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौके पर मौत, दो की हालत गंभीर

  कमिश्नरेट में थाना प्रभारियों समेत 4 निरीक्षकों का ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी नई जिम्मेदारी…

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

CG : 06 फरवरी को राजिम कुंभ में होगा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह, : लगभग 200 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में

Jagbhan Yadav

Fri, Jan 16, 2026

गरियाबंद।  मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत जिले में भव्य आयोजन आगामी 06 फरवरी 2026 को राजिम कुंभ (कल्प) नवीन मेला स्थल, चौबेबांधा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 200 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक माता-पिता अपने विवाह योग्य पुत्र-पुत्रियों के लिए 31 जनवरी 2026 को सायं 05:30 बजे तक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा परियोजना कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवारों को मिलेगा। बीपीएल के अतिरिक्त अन्य पात्र कार्डधारी परिवार भी योजना में शामिल हो सकते हैं। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। आयु सत्यापन हेतु वर-वधु की शैक्षणिक अंकसूची प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कन्या एवं उसका परिवार छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए तथा विवाह के लिए वर-वधु के माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा।

योजना के तहत वधु को 35 हजार रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 हजार रुपये की श्रृंगार सामग्री तथा 8 हजार रुपये विवाह आयोजन, मंडप आदि मदों में व्यय किए जाएंगे। चेक का वितरण विवाह स्थल पर ही किया जाएगा, इसके लिए वधु को अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ लानी होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दिव्यांग कन्या को समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों से लाभ मिलेगा। वहीं अंतरजातीय विवाह के मामलों में अतिरिक्त सहायता आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर पात्र एवं निर्धन परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रोत्साहित करें।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें