Sunday 10th of May 2026

ब्रेकिंग

रायपुर जेल के 67 बंदियों को मिला कौशल प्रमाण-पत्र

मंडल ने बनाया नया रिकार्ड, 1 दिन में 14 लाख 53 हजार 645 वसूले गये जुर्माना

भाजपा महिला मोर्चा की टीम को आठ प्वाइंट से परास्त कर महाराष्ट्र मंडल विजेता

सुपोषण की ओर सशक्त कदम, मातृ-शिशु स्वास्थ्य को मिला नया संबल

से दिव्यांगजनों को मिली नई दिशा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

सुचना

Welcome to the The News India Live, for Advertisement call +91-9406217841, 9407998418

: कल रहेगी छुट्टी: राज्य सरकार ने चुनाव के मद्देनजर छुट्टी का जारी किया आदेश, निजी संस्थानों व औद्योगिक संस्थानों में भी छुट्टी

Jagbhan Yadav

Thu, Nov 16, 2023

रायपुर 16 नवम्बर 2023। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें