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रायपुर में बड़ा साइबर फ्रॉड: : फॉरेक्स ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 74 लाख की ठगी, राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार

Jagbhan Yadav

Wed, Jul 8, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) और आजाद चौक थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने फॉरेक्स (Forex) ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ₹74,00,000 (74 लाख रुपये) की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

​यह पूरी कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) श्री संदीप पटेल की संयुक्त मॉनिटरिंग में की गई है।

​गूगल सर्च से बिछाया गया था जाल

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, न्यू राजेंद्र नगर निवासी प्रार्थी बहादुर आर्य ने 17 अप्रैल 2026 को अपने मोबाइल पर 'फॉरेक्स ट्रेडिंग' के बारे में गूगल पर सर्च किया था। सर्च के दौरान वह एक फर्जी वेबसाइट के संपर्क में आया, जिसने प्रार्थी का मोबाइल नंबर 'FIRSTIFY' नामक एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया।

​इस ग्रुप के सदस्यों ने खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताते हुए बहादुर आर्य और उनके भतीजे को कम समय में मोटी कमाई का प्रलोभन दिया। जालसाज मोबाइल नंबर 9112785936 और 9657985627 से लगातार प्रार्थी के संपर्क में रहे। उनके झांसे में आकर प्रार्थी और उसके भतीजे ने अलग-अलग किश्तों में कुल 74 लाख रुपये बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। रकम ऐंठने के बाद आरोपियों ने न तो कोई प्रॉफिट दिया और न ही मूल राशि वापस लौटाई।

​राजस्थान में दबिश देकर पकड़े गए आरोपी

​ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने न्यू राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की, जो राजस्थान में मिली। रायपुर पुलिस की टीम ने राजस्थान में दबिश देकर दो सगे ठगों को धर दबोचा।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

  1. मुकेश कुमार मीणा (उम्र 26 वर्ष): पिता मूलचंद मीणा, निवासी- ग्राम डोला का बांस, थाना कालाडेरा, जिला जयपुर (राजस्थान)।

  2. संदीप कुमार (उम्र 24 वर्ष): पिता रामलाल, निवासी- शाहपुरा, थाना जाजोत, जिला सीकर (राजस्थान)।

​नए कानून (BNS) के तहत मामला दर्ज

​पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए 3 नग मोबाइल फोन जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यू राजेंद्र नगर थाने में अपराध क्रमांक 159/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 66(डी) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

​पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल दस्तावेजों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। इस रैकेट से जुड़े कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए साइबर टीम लगातार छापेमारी कर रही है।

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