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रायपुर–विशाखापट्टनम : हाईवे मुआवजा घोटाला, ED ने 23.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Jagbhan Yadav

Tue, Mar 17, 2026

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रायपुर जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर–विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में 23.35 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। यह कार्रवाई PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

ED ने यह जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा/एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायालय (PC Act), रायपुर में हरमीत सिंह खनुजा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

 

 

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