: शोएब ढेबर को EOW ने हिरासत में लिया
Tue, May 28, 2024
कारोबारी का बेटा भी गिरफ्तार
रायपुर।
शराब घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई, अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर और कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर का बेटा है शोएब ढेबर जिसे आज EOW ने शराब घोटाले मामले की पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है। वही कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को भी EOW हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो थी जिसके बाद उसे लगातार जेल में ही रहना पड़ा था जिसके बाद आज EOW ने मामलें में बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों कारोबारी के बेटों को हिरासत में लिया है।
शराब घोटाले को लेकर हो रहे कई बड़े खुलासे
वहीं शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन की लगी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा। इसके साथ ही शराब घोटाले में नए एविडेंस मिलने के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने ED के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब ED जेल में अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से पूछताछ की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी।
अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में सेहत खराब होने के चलते इलाज कराने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अनवर ढेबर किडनी के पेशेंट हैं और उन्हें यूरिन करने के दौरान खून आ रहा है। लेकिन जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अनवर ढेबर जमानत आवेदन का विरोध EOW के वकील ने अदालत में किया। कहा कि, जब अनवर को गिरफ्तार किया था तब भी वे जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर लगातार अस्पताल में भर्ती रहे थे। EOW ने कोर्ट से कहा कि आरोपी आदतन है। इस बार भी मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने का प्रयास कर रहा है। ईओडब्लू ने कोर्ट से मांग की है कि अनवर ढेबर की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए।
जानिए क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी
को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं, EOW की FIR को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया थे। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं, EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनवर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए। EOW ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है, जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई गई है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया।
वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं। शराब घोटाले की जांच के बाद EOW ने नितेश और यश पुरोहित को भी आरोपी बनाया है। उन्हें पूछताछ के लिए EOW ने हाजिर होने के लिए कहा है। इधर, दोनों ने EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने FIR को निरस्त करने का आग्रह किया है।
इस केस की सुनवाई के दौरान EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा, उन्हें राहत देना उचित नहीं है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं, तब तक कोर्ट ने EOW को उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं।
: आपको अच्छा पद मिला है तो उस पद का उपयोग मानव कल्याण में करे-पंडित प्रदीप मिश्रा
Tue, May 28, 2024
अमलेश्वर में आयोजित श्री समर्पण शिव महापुराण कथा में गर्मी पर भारी पड़ा शिवभक्तों की आस्था
पाटन
। सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पाटन विधानसभा क्षेत्र के अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा का आयोजन सोमवार से शुरू हुआ शिव महापुराण कथा 2 जून तक जारी रहेगा। कथा शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री अरुण साव,पूर्व मंत्री रमशीला साहू,पूर्व विधायक डॉ दयाराम साहू,जिला पंचायत सभापति एवं आयोजक मोनू साहू,पवन खंडेलवाल एवं परिजनों ने पंडित मिश्रा का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा तपती दोपहरी में भी शिवभक्तों की अपार भीड़ सनातन के प्रति आप सबकी विश्वास है। हम सनातन और सनातनियो के हित के लिये काम करेंगे।
कथा व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा ज्येष्ठ महीना इतना प्रबल होता है कि हिरण भी काला पड़ जाता है तपती गर्मी में भी आप सभी कथा श्रवण करने लाखो की संख्या में आये है ये शिव जी की कृपा है। समर्पण शिव महापुराण कथा का मतलब बताते हुए कहा अपने जीवन की जितने दुख तकलीफ है उसे भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है। अपने जीवन का सारा भार हम परमात्मा के चरणों मे ले जाकर छोड़ दे यही समपर्ण है। इसी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। हम जिसके ऊपर समर्पित हो जाते है वो अपने मे समाहित हो जाते है जैसे माता पार्वती शंकर जी के ऊपर,लक्ष्मी जी विष्णु जी पर समर्पित है। महादेव के ऊपर हम जितना समर्थित होते है भगवान भी उतना आपके ऊपर आशीर्वाद बनाये रखता है।
चोर की नजर आपके धन, चैन,पर्स मोबाइल पर रहती है, लुच्चे की नजर आपके सुंदरता पर होती है। भगवान महादेव की नजर भक्ति में डूबे अपने भक्तों के ऊपर रहती है। पिताजी भजन करते है तो उसका गुण बच्चे में भी आना चाहिए। कथा मंच से उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए नशा मुक्ति के लिये जागृति अभियान के लिये साधुवाद दिया।
आपको अच्छा पद मिला है तो उस पद का उपयोग मानव कल्याण में करे।आपके पास दूसरे का निंदा करने वाले के साथ संगति नहीं करना चाहिए निंदा करने वाला किसी का सगा नही होता वो व्यक्ति दूसरे के पास जाकर आपकी भी निंदा करते है। इसलिए अपने भरोसे को बढ़ाइए।
अम्लेश्वर के भूमि से यह शिव पर विश्वास लेकर जाएं कि यदि उन पर संप्रपण है तो दुख जरूर दूर होगा कथा वाचक ने कहा की यदि आपको बहुत कष्ट है किसी पेड़ के नीचे या गमले के नीचे को मिट्टी लेकर भगवान शंकर का शिव लिंग बनाए एवम शंकर भगवान के पांच बेटी का नाम लेकर पांच बेलपत्र लेकर चढ़ाए तो 15 दिन में कष्ट मिटेगा।
पंडित जी ने कहा कि कथा के चलते तक यह पंडाल 2 जून तक भगवान शिव का मंदिर है। जिसमे चार को मंदिर का पुजारी बनाया है जानवरो के दांत में जहर होता है लेकिन मनुष्य के वाणी में जहर होता है वाणी इतनी कटु बोलता है कि लड़ाई हो जाति है कथा वाचक ने कहा कि सात दिन के कथा के चक्कर में किसी से बैर मत लेना कड़ी वाणी नही बोलना यह संकल्प ले जाए।
मौके प्रमुख रूप से जिला साहू संघ दुर्ग अध्यक्ष नंदलाल साहू, पूर्व जिला पंचायत राकेश ठाकुर, तहसील अध्यक्ष दिनेश साहू,जिला पंचायत सदस्य हर्षा लोकमनी चंद्राकर,उपकार चंद्राकर, सुरेंद्र साहू,संगीता साहू,दुलारी साहू,संदीप मिश्रा,किशन हिरवानी, परस साहू,धर्मेंद्र साहू,सहित अन्य उपस्थित थे।
: हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने से किया इंकार, अब 10 जून के बाद होगी सुनवाई
Mon, May 27, 2024
बिलासपुर।
कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा है. बता दें कि सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की है, अब मामले की सुनवाई 10 जून के बाद होगी सुनवाई.
जानकारी के मुताबिक पूर्व की कांग्रेस सरकार में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं. इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था.
पहले भी खारिज हो चुकी हैं जमानत अर्जी
बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी की विशेष अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई.