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जेल से बाहर आएंगी सौम्या चौरसिया : हाई कोर्ट ने दी बेल; 3200 करोड़ के घोटाले में थीं आरोपी

Jagbhan Yadav

Sun, Mar 1, 2026

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के चर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।

SC के निर्देश पर हुई त्वरित सुनवाई

जानकारी के अनुसार, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। इसी समयसीमा का पालन करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुनाया।

किन शर्तों पर मिली जमानत?

सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया के वकीलों ने तर्क दिया कि, इस मामले में शामिल अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ‘समानता के सिद्धांत’ के आधार पर सौम्या चौरसिया भी राहत की हकदार हैं। गिरफ्तारी और ईडी (ED) की कार्रवाई की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई। अदालत ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए उन्हें जमानत दे दी, हालांकि उन्हें कोर्ट द्वारा तय की गई कड़ी शर्तों का पालन करना होगा।

क्या था 3200 करोड़ का शराब घोटाला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में छत्तीसगढ़ में तत्कालीन सरकार के दौरान एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। जिसमें 3200 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने हुआ था। ED ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इस सिंडिकेट के जरिए अवैध उगाही की गई और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया।

सौम्या चौरसिया को जेल से बाहर आने के लिए मुचलका और जमानत की शर्तों को पूरा करना होगा। वही इस शराब घोटाले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की मुख्य सुनवाई और जांच नियमानुसार जारी रहेगी।

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