: जैविक उद्यमिता37 करोड़ स्टार्टअप्स का देशपुस्तक विमोचन समारोह एवं संगोष्ठी का आयोजन आज
Wed, May 29, 2024
जैविक
उद्यमिता
37
करोड़
स्टार्टअप्स
का
देश
पुस्तक विमोचन समारोह एवं संगोष्ठी का आयोजन आज 25 मई को रणथंबोर सवाई माधोपुर में आयोजित हो रहा है।
रायपुर
आदरणीय आर सुंदरम जी,माननीय कश्मीरी लाल जी, आदरणीय राजकुमार मित्तल,आदरणीय धनपत राम जी अग्रवाल,माननीय सतीश कुमार जी,श्रीमती अर्चना मीना,श्रीमान जितेंद्र गुप्त,श्रीमान राजीव कुमार जी, श्रीमान धर्मेंद्र जी दुबे,श्रीमती जसकौर मीना सांसद सहित श्री सतीश आचार्य,अनिल वर्मा सहित क्षेत्रीय एवं प्रांतीय कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित हैं।
: शोएब ढेबर को EOW ने हिरासत में लिया
Tue, May 28, 2024
कारोबारी का बेटा भी गिरफ्तार
रायपुर।
शराब घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई, अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर और कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर का बेटा है शोएब ढेबर जिसे आज EOW ने शराब घोटाले मामले की पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है। वही कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को भी EOW हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो थी जिसके बाद उसे लगातार जेल में ही रहना पड़ा था जिसके बाद आज EOW ने मामलें में बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों कारोबारी के बेटों को हिरासत में लिया है।
शराब घोटाले को लेकर हो रहे कई बड़े खुलासे
वहीं शराब घोटाले मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन की लगी जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा। इसके साथ ही शराब घोटाले में नए एविडेंस मिलने के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने ED के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 27 मई से 31 मई तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। अब ED जेल में अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से पूछताछ की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी।
अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में सेहत खराब होने के चलते इलाज कराने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अनवर ढेबर किडनी के पेशेंट हैं और उन्हें यूरिन करने के दौरान खून आ रहा है। लेकिन जेल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अनवर ढेबर जमानत आवेदन का विरोध EOW के वकील ने अदालत में किया। कहा कि, जब अनवर को गिरफ्तार किया था तब भी वे जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर लगातार अस्पताल में भर्ती रहे थे। EOW ने कोर्ट से कहा कि आरोपी आदतन है। इस बार भी मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेने का प्रयास कर रहा है। ईओडब्लू ने कोर्ट से मांग की है कि अनवर ढेबर की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए।
जानिए क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी
को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं, EOW की FIR को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया थे। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं, EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनवर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए। EOW ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है, जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई गई है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया।
वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं। शराब घोटाले की जांच के बाद EOW ने नितेश और यश पुरोहित को भी आरोपी बनाया है। उन्हें पूछताछ के लिए EOW ने हाजिर होने के लिए कहा है। इधर, दोनों ने EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने FIR को निरस्त करने का आग्रह किया है।
इस केस की सुनवाई के दौरान EOW की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा, उन्हें राहत देना उचित नहीं है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं, तब तक कोर्ट ने EOW को उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं।
: हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने से किया इंकार, अब 10 जून के बाद होगी सुनवाई
Mon, May 27, 2024
बिलासपुर।
कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा है. बता दें कि सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की है, अब मामले की सुनवाई 10 जून के बाद होगी सुनवाई.
जानकारी के मुताबिक पूर्व की कांग्रेस सरकार में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग के केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं. इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था.
पहले भी खारिज हो चुकी हैं जमानत अर्जी
बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी की विशेष अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई.