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: SC ने ईडी से छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की ईसीआईआर और एफआईआर रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश

Jagbhan Yadav

Tue, Jan 9, 2024

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) और एफआईआर की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2023 में इस मामले की ईडी जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने ईडी को किसी भी आरोपित के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी डर का माहौल न बनाए। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी परेशान कर रही है। वो आबकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं।

सिब्बल के आरोपों का ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने विरोध करते हुए कहा था कि ईडी छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले की जांच कर रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि जब आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो एक जायज वजह भी संदिग्ध हो जाती है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों ने शिकायत की थी कि ईडी उन्हें और उनके परिजनों को गिरफ्तार करने और खुद मुख्यमंत्री को इस केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। इस वजह से अधिकारी आबकारी विभाग में काम करने को तैयार नहीं है।

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